हरित प्रवाह समाचार पत्र
सज्जन सिंह
भोपाल: मध्यप्रदेश में 18 दिसंबर से कक्षा 10 और 12वीं की कक्षाएं शुरू होने जा रहे हैं. हालांकि बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी. अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई अनुमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी. इस संबध में मंगलवार को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने गाइड लाइन (SOP) भी जारी कर दी है.
गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा दसवीं और बारहवीं की क्लास के लिए प्रार्थना जरूरी नहीं होगी. वहीं कक्षा पहली से आठवीं तक की क्लास 31 दिसंबर तक बंद रहेगी. 31 दिसंबर के बाद स्कूल खोले जाएंगे या नहीं इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है.
इन नियमों का करना होगा पालन
गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन 30 सितंबर को जारी करने के बाद प्रदेश में 28 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए गए.
बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय के लिए संचालित रहेंगे.
विद्यार्थियों को इस तरह बुलाया जाएगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक ना हो, ताकि SOP का पालन किया जा सके.
विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. यह माता-पिता अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा.
माता-पिता या अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी.
समय-समय पर जारी विभागीय आदेश के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी, जो विद्यार्थी इस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए.
प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पूरी तरह उपस्थित रहेंगे.
छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी.
आवासीय विद्यालय डे-स्कूल रूप में खोले जा सकेंगे.
विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद एवं स्वीमिंग पूल आदि गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी.
किसी भी परिस्थिति में छात्र एक स्थान पर जमा न हों इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाना अनिवार्य है.
स्कूल तक छात्रों को लाने ले जाने वाले वाहनों को सैनिटाइज किए जाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाना अनिवार्य होगा.